Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़गोरखपुर10-Year Sentence for Minor Rape in Gorakhpur Special POCSO Court Verdict
दुष्कर्म के आरोपित को दस साल की सजा
गोरखपुर में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त अजीत को 10 साल की कठोर कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। घटना 26 मार्च 2015 की है, जब अभियुक्त ने 16 वर्षीय...
Newswrap हिन्दुस्तान, गोरखपुरWed, 25 Sep 2024 08:34 PM
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गोरखपुर। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राहुल आनंद ने चौरी चौरा थाना क्षेत्र के दुधई निवासी अभियुक्त अजीत को दस साल के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को तीन माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी कहना था कि घटना 26 मार्च 2015 की सुबह करीब चार बजे की है। अभियुक्त वादी की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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