शराब की दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक ग्लास पर रोक
गोण्डा के जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने शराब की दुकानों पर सख्त नियम लागू किए हैं। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक ग्लासों की बिक्री पर रोक लगाई है और सभी दुकानों पर सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया है। अवैध...
गोण्डा, संवाददाता। जिले में शराब की दुकानों पर डीएम नेहा शर्मा ने सख्त अनुशासन लागू करने और अवैध गतिविधियों पर रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने शराब की दुकानों पर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के ग्लासों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। कहा है कि किसी दुकान पर इस नियम का उल्लंघन मिलने पर संबंधित के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। डीएम ने सभी शराब की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और रेट लिस्ट को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने यह भी सख्त हिदायत दी है कि दुकानों के बाहर या सड़कों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एसडीएम और जिला आबकारी अधिकारी को नियमित निरीक्षण और कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोकथाम के लिए आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीमों के गठन के निर्देश दिए गए हैं। विशेष ध्यान माझा क्षेत्र और छोटे बाजारों पर दिया जाएगा। जहां छापेमारी अभियान चलाकर संदिग्ध स्थानों की जांच की जाएगी। अक्टूबर महीने में प्रवर्तन कार्य के तहत 256.44 लीटर अवैध शराब और 18,900 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। विभिन्न थानों में चार एफआईआर दर्ज की गई हैं। आबकारी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर माह में मात्र 13 थानों में प्रवर्तन कार्य हुआ है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध शराब से जुड़े मामलों में प्रभावी कार्यवाई करें। जिससे तस्करों और व्यापारियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
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