Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Give notional increment along with one year arrears High Court gave order on case filed by two railway employees

एक साल के एरियर के साथ दें नोशनल इंक्रीमेंट, दो रेलकर्मियों के दायर वाद पर हाई कोर्ट ने दिया आदेश

  • केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने दो रेलकर्मियों को एक साल का नोशनल इंक्रीमेंट (एक जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि) देने का आदेश दिया है।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, प्रयागराज, विधि संवाददाताSun, 10 Nov 2024 10:58 PM
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केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने दो रेलकर्मियों को एक साल का नोशनल इंक्रीमेंट (एक जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि) देने का आदेश दिया है। यह आदेश कैट के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने फर्रुखाबाद निवासी सत्यराम व अलीगढ़ निवासी सतीश बाबू के वादों को स्वीकार करते हुए दिया है।

सत्यराम 30 जून 2009 को और सतीश बाबू 30 जून 2020 को रेलवे से सेवानिवृत्त हुए। दोनों को एक जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन देकर वेतन वृद्धि व ब्याज सहित बकाया राशि भुगतान करने की मांग की गई। कोई विचार न किए जाने पर कैट में याचिका दाखिल की।

याचियों के अधिवक्ता शशिधर द्विवेदी ने न्यायिक फैसलों के हवाले के साथ बहस की कि याची एक वेतन वृद्धि ब्याज सहित बकाया राशि पाने के हकदार हैं। केंद्र सरकार के अधिवक्ता चक्रपाणि वात्स्यायन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया है, जिसके तहत एक साल की वेतनवृद्धि दी जाएगी। पेंशन भी इंक्रीमेंट के अनुसार बढ़कर मिलेगी लेकिन एरियर नहीं दिया जाएगा। कैट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आवेदक एक वेतन वृद्धि व बढ़ी हुई पेंशन के हकदार हैं।

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