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शादी अनुदान का लाभ लेने के लिए वेबसाइट पर करें आवेदन

Ghazipur News - गाजीपुर में पिछड़ी जाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए शादी अनुदान योजना चलाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1908 लाभार्थियों का लक्ष्य है। पात्रता के लिए पुत्री की आयु 18 वर्ष और...

Newswrap हिन्दुस्तान, गाजीपुरThu, 16 Jan 2025 01:27 PM
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गाजीपुर। पिछड़ी जाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से शादी अनुदान योजना संचालित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1908 लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य प्राप्त है। शादी अनुदान के लिए पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसमें आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) द्वारा आधार कार्ड सहित अन्य संबंधित दस्तावेज अनिवार्य है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने बताया कि पिछड़े वर्ग के इच्छुक लाभार्थी पात्रता के तहत ऑनलाइन वेबसाइट पर आवेदन कर सकते है। शादी अनुदान आवेदन पत्र वेबसाईट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन भरते हुए सभी दस्तावेज लगाना अनिवार्य है।

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