पेंशन से वंचित दिव्यांगजन कराएं ई केवाईसी
गाजीपुर में लगभग 18,524 दिव्यांगजनों को पेंशन मिलती है, लेकिन 5045 दिव्यांगजन पेंशन से वंचित हैं। पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में दिव्यांग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक पासबुक...
गाजीपुर। जनपद में करीब 18 हजार 524 दिव्यांगजनों को पेंशन मिलती है। लेकिन 5045 दिव्यांगजन पेंशन से वंचित हो गये हैं। पहले दिव्यांगजनों को पांच सौ रुपये मिलता था, लेकिन अब एक हजार महीना मिलती है। पेंशन के लिए दिव्यांगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र के अलावा आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति व ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के साथ आवेदन करना पड़ता है। दिव्यांग की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46 हजार 80 रुपये से कम और नगरीय क्षेत्र के लिए 56460 रुपये से कम वार्षिक आय निर्धारित किया गया है। कम से कम 40 फीसद दिव्यांगता होनी चाहिए। कई ऐसे दिव्यांग हैं, जिनका ग्राम पंचायत से प्रस्ताव नहीं बन पा रहा है। जिला दिव्यांगजन अधिकारी पारसनाथ यादव ने बताया कि पांच हजार 45 दिव्यांगजनों के खाता में धनराशि नहीं पहुंची है। वह दिव्यांगजन ईकेवाईसी और आधार सत्यापन जरूर करा लें। जिससे उनके खातें में धनराशि भेजी जा सके। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर कार्यालय में संपर्क कर सकते है।
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