हत्या में दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Ghazipur News - गाजीपुर, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने शुक्रवार को
गाजीपुर, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। धनराशि में से आधी मृतका के पुत्र बृजेश को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन के अनुसार थाना रेवतीपुर गांव कल्यानपुर निवासी मंगला सिंह यादव ने थाना रेवतीपुर में तहरीर दी। बताया कि मेरा लड़का मन्नू यादव पत्नी बच्चों के साथ अलग मकान बना कर रहता है। उसका मकान मेरे मकान से 100 मीटर पूरब है। मन्नू बम्बई में काम करता है। अभी 10 दिन पहले बम्बई गया है। बहु प्रेमशीला देवी अपने छोटे चार बच्चों के साथ 6 अक्तूबर 2015 के साथ घर में थी। रात 10.30 बजे मन्नू की घर की तरफ से गोली चलने की आवाज पर दौड़कर पहुंचे तो देखा कि राजेश कुमार यादव असलहा लेते हुए भाग रहा था। मन्नू के घर में गए तो देखा कि बहु प्रेमशीला जमीन पर गिरी पड़ी थी। सीने में गोली लगी थी। वह तड़प रही थी। उसने राजेश के गोली मारने की बात कही। उसके बच्चे रो रहे थे। राजेश गोली मार कर भाग गया तथा मन्नू का लड़का बृजेश 5 साल मड़ई में पड़ी चारपाई पर तड़प रहा था। उसको भी गोली लगी थी। लोगों की मदद से प्रेमशीला व बृजेश को सदर अस्पताल ले आये। यहां से बनारस के लिए रेफर कर दिया। नंदगंज जाते जाते रास्ते में ही प्रेमशीला की मौत हो गई। वापस गाजीपुर आकर अस्पताल में बृजेश को भर्ती कराया और थाने में सूचना दिया। सूचना पर थाना रेवतीपुर में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने कुल 13 गवाहों को पेश किया। शुक्रवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दोषी राजेश को जेल भेज दिया।
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