Hindi NewsUttar-pradesh NewsGhazipur NewsJoint Magistrate Inspects Ration Shop Suspends License Due to Irregularities

खाद्यान पर्ची नहीं देने पर कोटेदार का लाइसेंस किया निलंबित

Ghazipur News - सैदपुर, हिन्दुस्तान संवाद। तहसील क्षेत्र के बहेरी गांव स्थित सरकारी गल्ले की दुकान

Newswrap हिन्दुस्तान, गाजीपुरThu, 16 Jan 2025 10:52 PM
share Share
Follow Us on

सैदपुर, हिन्दुस्तान संवाद। तहसील क्षेत्र के बहेरी गांव स्थित सरकारी गल्ले की दुकान का गुरुवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रामेश्वर सुधाकर सबबनवाड़ और तहसीलदार देवेंद्र यादव ने निरीक्षण किया। इस दौरान कोटेदार द्वारा सरकारी खाद्यान वितरण के दौरान काफी धांधली व खामियां मिलने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने उसके लाइसेंस को निलंबित करने का निर्देश दिया।

सैदपुर तहसील के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बहेरी में राजदेई देवी के नाम से आवंटित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान वहां कोटेदार नहीं थीं बल्कि उनका बेटा राजेंद्र गुप्ता और उसका एक सहयोगी राशन बाट रहा था। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने वहां मौजूद लाभार्थीयों से आवश्यक पूछताछ की। वहां खड़ी कार्डधारक महिला से चार दिन पहले ही अंगूठा लगवा लिया गया और राशन आज दिया जा रहा है। इस बात को लेकर जब उन्होंने वहां मौजूद सभी कार्डधारकों से पूछा तो सभी ने ऐसा ही कहा। इसके बाद उन्होंने कार्डधारकों से पूछा कि राशन मिलने के बाद कभी इलेक्ट्रॉनिक पर्ची मिलती है तो सभी ने ना बताया। इस पर उन्होंने राशन दे रहे कोटेदार पुत्र राजेंद्र से कहा कि वो मशीन से लाभार्थी महिला की पर्ची निकालकर दिखाए तो वो घबरा गया। पहली बार में फेल हो गया तो दूसरी बार में पर्ची निकालकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को दी। इधर चार दिनों पूर्व अंगूठा लगवाए जाने की समस्या को देखकर नाराज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने तत्काल आपूर्ति निरीक्षक को फोन कर दुकान को सस्पेंड करने का निर्देश दिया। कहा कि इस दुकान की रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई करें। जिस पर तहसीलदार देवेंद्र यादव ने तत्काल प्रभाव से फोन कर जिलापूर्ति निरीक्षक श्याममोहन सिंह को कोटेदार के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। इस मौके पर तहसीलदार देवेंद्र यादव, नायब तहसीलदार विजयकांत पांडेय, लेखपाल राहुल मौर्य आदि रहे।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें