पिछड़ी जाति के गरीब व्यक्तियों को मिलेगा शादी अनुदान
गाजीपुर, संवाददाता। वित्तीय वर्ष 2024-25 मे पिछड़ी जाति गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की
गाजीपुर, संवाददाता। वित्तीय वर्ष 2024-25 मे पिछड़ी जाति गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान मिलता है। शादी अनुदान का लाभ लेने के लिए आवेदन विभागीय वेबसाइट पर आंदोलन करना अनिवार्य होगा।
जिला पिछड़ा अधिकारी गिरजाशंकर सरोज ने बताया कि शादी अनुदान योजना में लाभार्थी के पुत्री की शादी के लिए बीस हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के शादी अनुदान योजना ग्रामीण व शहरी आवेदक की वार्षिक आय की सीमा एक लाख रुपये मात्र है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन शादी के तिथि से 03 माह पूर्व एवं 03 माह बाद तक किया जा सकता है। शादी अनुदान के लिए आवेदन पत्र में पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसमें आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) द्वारा आधार कार्ड, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, शादी कार्ड मूल रूप से, वर, कन्या का उम्र प्रमाण पत्र को संलग्न करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन संबंधित विकास खंड कार्यालय और नगर के नगर पंचायत और नगरपालिका में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकते है। पिछड़े वर्ग के इच्छुक लाभार्थियों इससे संबंधित जानकारी के लिए कार्यालय पर संपर्क कर सकते है।
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