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शादी अनुदान का लाभ लेने के लिए करें आवेदन

गाजीपुर, संवाददाता। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने बताया कि

Newswrap हिन्दुस्तान, गाजीपुरThu, 19 Sep 2024 01:19 PM
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गाजीपुर, संवाददाता। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछड़ी जाति गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान शादी अनुदान योजना में लाभार्थी के पुत्री की शादी के लिए 20 हजार रुपये अनुदान विभाग की ओर से दिया जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए मानक निर्धारित कर दी गयी है।

इसमें अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के शादी अनुदान योजना के तहत ग्रामीण व शहरी आवेदक की वार्षिक आय की सीमा एक लाख रूपया मात्र है। आवेदक द्वारा ऑन लाइन आवेदन शादी के तिथि से 03 माह पूर्व एवं 03 माह बाद तक किया जा सकता है। शादी अनुदान के लिए आवेदन पत्र में पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसमें आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) द्वारा आधार कार्ड, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, शादी कार्ड मूलरूप से, वर, कन्या का उम्र प्रमाण पत्र को संलग्न करते आवेदन करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन अपने सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय एवं शहरी या नगर क्षेत्र के आवेदन अपने सम्बन्धित तहसील पर आनलाइन कर सकते है। इसके संबंद्ध में जानकारी के लिए कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं।

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