सहारा इंडिया को 30 हजार भुगतान का आदेश
गाजीपुर, संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग गाजीपुर के पीठासीन अध्यक्ष सुजीत कुमार श्रीवास्तव एवं
गाजीपुर, संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग गाजीपुर के पीठासीन अध्यक्ष सुजीत कुमार श्रीवास्तव एवं सदस्य रणविजय मिश्रा और दीपा रानी की पीठ ने बवेड़ी ग्राम निवासी सुभाष चंद्र राय के परिवाद को स्वीकार करते हुए सहारा इंडिया के विरुद्ध आदेश पारित किया। एफडी की रकम और आर्थिक मानसिक शक्ति के लिए ₹25000 साथ ही मुकदमे के खर्च का ₹5000 देने का आदेश दिया है।
परिवादी सुभाष चंद्र ने सहारा इंडिया लिमिटेड शाखा मिश्रा बाजार गाज़ीपुर की शाखा से एक फिक्स डिपाजिट कराया था। जिसमें 70000 एफडीए के लिए जमा किया था जिसकी मेच्योरिटी 28 अगस्त 2020 को थी और उन्हें 80200 मिलने थे। जिसे मुरारी पांडे एजेंट ने कराया था। सहारा इंडिया की स्थानीय शाखा प्रबंधक पुष्पा राय थी उनके यहां बांड जमा करने के बाद भुगतान नहीं किया गया। मजबूर होकर परिवादी ने 28 फरवरी 2022 को कानूनी नोटिस अपने अधिवक्ता के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक से भेजा। इसके बाद भी भुगतान नहीं किया गया। परिवादी 21 अप्रैल 2022 को सहारा इंडिया के शाखा गाजीपुर गया तो भुगतान करने से मना कर दिया गया। तब यह परिवाद दाखिल किया गया। परिवादी ने तीन-तीन बार नोटिस भेजा लेकिन विपक्षी उपस्थित नहीं हुए। इस कारण जिला आयोग द्वारा विपक्षी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई आयोजित की गई। परिवादी की ओर से बहस सुनने के बाद विपक्षी नंबर 3 के विरुद्ध परिवाद निरस्त करते हुए विपक्षी नंबर एक और दो के विरुद्ध परिवादी का परिवाद स्वीकार किया गया और भुगतान का आदेश दिया गया। साथ ही आयोग ने यह भी आदेश पारित किया कि यदि विपक्षी भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें नौ प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी देना होगा।
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