Hindi NewsUttar-pradesh NewsGhazipur NewsAccused of 15 years imprisonment for rape fine of Rs 70 thousand

दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल कारावास, 70 हजार रुपये अर्थदंड

Ghazipur News - शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में ढाई साल बाद कोर्ट ने सुनवाई पूरी की। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम...

Newswrap हिन्दुस्तान, गाजीपुरWed, 3 Feb 2021 03:06 AM
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गाजीपुर। वरिष्ठ संवाददाता

शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में ढाई साल बाद कोर्ट ने सुनवाई पूरी की। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम जयप्रकाश की अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला देते हुए अभियुक्त को कठोर कारावास दिया। मंगलवार को आए फैसले में दुष्कर्मी को 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया, जिसे पीड़िता को देने का आदेश दिया। परिवार ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया है।

9 जुलाई 2018 को कोतवाली क्षेत्र के गांव नागतारा अंधऊ निवासी मोहम्मद आज़ाद उर्फ राजू ने एक किशोरी का कोचिंग से अपहरण कर लिया था। इसके बाद उससे दुष्कर्म किया और फरार हो गया। किशोरी कक्षा 12 की छात्रा थी और एक कस्बे की निवासी थी। वह रोज सुबह 7.30 बजे कोचिंग के लिए जाती थी, जिसे रास्ते से आजाद ने दबोच कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अभियोजन के अनुसार कोचिंग से बेटी के दोपहर तक नहीं लौटने पर परिजनों की चिंता बढ़ी और हर जगह पर तलाश की। उसकी खोज खबर नहीं मिलने पर थाने में रिपोर्ट लिखवाई। विवेचना के उपरांत पुलिस द्वारा पीड़िता को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश किया गया जहां से आरोपी आजाद को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मामले में आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय में दौरान विचारण विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने कुल पांच गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने घटना की पुष्टि की। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने ऊपरोक्त सजा सुनाई। जज ने दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल की कड़ी कैद के साथ 70 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की राशि पीड़िता को चिकित्सकीय खर्च व उसके पुनर्वास लिए मुआवजा स्वरूप दिया जाएगा।

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