मनोज राय हत्याकांड में नहीं हो सकी साक्ष्य की कार्यवाही
गाजीपुर, संवाददाता। 23 साल पुराने मनोज राय हत्याकांड में गुरुवार को एमपी/ एमएलए
गाजीपुर, संवाददाता। 23 साल पुराने मनोज राय हत्याकांड में गुरुवार को एमपी/ एमएलए कोर्ट शक्ति सिंह की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। समय अभाव के कारण साक्ष्य की कार्यवाही के लिए अदालत ने 28 नवंबर की तिथि नियत कर दी।
बता दें कि 15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी हत्याकांड हुआ था और उसी दिन मनोज राय की भी हत्या हुई थी। मामले में 22 साल बाद मनोज राय के पिता ने अपने पुत्र की हत्या बताते हुए जुलाई 2023 में मुख्तार अंसारी और उसके साथियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस की चार्जशीट में मृतक मनोज राय के पिता ने मुख्तार अंसारी के साथ सरफराज मुन्नी, अफरोज उर्फ चुन्नू , जफर उर्फ चंदा के साथ दस लोगों को नामजद किया था, जिसमें एक व्यक्ति मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। जबकि दो अभियुक्त पहले से ही सरकारी अभिलेखों में भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे में मनोज राय हत्याकांड में चार आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद पत्रावली सत्र न्यायालय में भेजी गई थी। आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। समय अभाव के कारण साक्ष्य की कार्रवाई के लिए अदालत ने 28 नवंबर की तिथि नियत कर दी।
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