प्रभावी पैरवी से हत्यारोपी को उम्रकैद
सैदाबाद में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के आरोपी को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कंचन देवी को आजीवन कारावास, 15 हजार रुपये का अर्थदण्ड और अन्य सजाएं दी गई हैं।
Newswrap हिन्दुस्तान, गंगापारTue, 1 Oct 2024 05:06 PM
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सैदाबाद, हिन्दुस्तान संवाद। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के आरोपी को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जलालपुर कस्बा निवासी कंचन देवी पत्नी सत्यप्रकाश उर्फ बबलू को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड, आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड, सात वर्ष के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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