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मांडा क्षेत्र में बिना अस्थायी लाइसेंस नहीं बिकेंगे पटाखे

मांडा। बिना अस्थायी लाइसेंस किसी भी दुकानदार को पटाखा बेचते पाये जाने पर विधिक कार्रवाई

Newswrap हिन्दुस्तान, गंगापारSun, 27 Oct 2024 04:51 PM
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बिना अस्थायी लाइसेंस किसी भी दुकानदार को पटाखा बेचते पाये जाने पर विधिक कार्रवाई होगी। घने कस्बे और बाजारों के बाहर खुले व चिह्नत स्थानों पर ही पटाखे बेचे जाएंगे। अभी तक मांडा क्षेत्र के विभिन्न बाजारों से केवल 17 पटाखा व्यवसाइयों ने अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। जिनकी रिपोर्ट थाने से एसीपी मेजा कार्यालय जा चुकी है। अभी तक किसी भी पटाखा व्यवसायी का लाइसेंस नहीं बन पाया है। लाइसेंस न बन पाने पर भी मांडा खास, भारत गंज, चिलबिला, दिघिया, हाटा, खवास का तारा, सुरवांदलापुर आदि बाजारों में पटाखे की दुकानें सज गयी हैं। इंस्पेक्टर मांडा शैलेंद्र सिंह ने पटाखा व्यवसाइयों से अपील की है कि वे अविलंब लाइसेंस बनवा लें और सुरक्षा के निर्दिष्ट मानकों के अनुसार ही कस्बे व बाजारों के बाहर चिंहित स्थानों पर ही पटाखे बेचे, अन्यथा पकड़े जाने पर विधिक कार्रवाई होगी।

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