Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़fraud from family register to khatauni registered name of fake woman and sold 2 acres of land

परिवार रजिस्‍टर से खतौनी तक की जालसाजी, फर्जी महिला का नाम दर्ज करा बेच दी 2 एकड़ जमीन

  • बस्ती जिले की मुंडेरा बाजार की रहने वाली महिला के नाम फर्जी तरीके से परिवार रजिस्टर में शामिल कर उसका नाम खतौनी में दर्ज कर दो एकड़ जमीन बेचने की जालसाजी का आरोप है। उसी जमीन को ब्लॉक प्रमुख ने खरीदा है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Ajay Singh हिन्दुस्तान, संवाददाता, गोरखपुरMon, 20 Jan 2025 09:21 AM
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परिवार रजिस्‍टर से खतौनी तक की जालसाजी, फर्जी महिला का नाम दर्ज करा बेच दी 2 एकड़ जमीन

Fraud in Family Register: गोरखपुर के जंगल कौड़िया के ब्लॉक प्रमुख बृजेश यादव सहित छह लोगों पर कोर्ट के आदेश पर चिलुआताल पुलिस ने जालसाजी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। अन्य पांच आरोपितों में ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम रोजगार सेवक के नाम भी शामिल हैं। बस्ती जिले की मुंडेरा बाजार की रहने वाली महिला के नाम फर्जी तरीके से परिवार रजिस्टर में शामिल कर उसका नाम खतौनी में दर्ज कर दो एकड़ जमीन बेचने की जालसाजी का आरोप है। उसी जमीन को ब्लॉक प्रमुख ने खरीदा है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है।

चिलुआताल थाना क्षेत्र के कुशहरा निवासी सुरेश सिंह ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर केस दर्ज कराने की मांग की थी। उनके अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह का कहना था कि सुरेश सिंह 23 अप्रैल 2017 को अपने जमीन की खतौनी निकालने सदर तहसील गए तो उन्हें पता चला कि एक अनजान महिला शांति देवी पुत्री छोटकन सिंह का नाम उनकी खतौनी में दर्ज हो गया है। खतौनी का मुआयना करने पर पता चला कि शांति देवी पत्नी उदयपाल सिंह बस्ती जिले के मुंडेरवा थाना क्षेत्र के बुदवल की रहने वाली हैं। तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी शरद कुमार श्रीवास्तव व ग्राम रोजगार सेवक रवि प्रताप सिंह ने उक्त शांति देवी का नाम साजिश कर सुरेश कुमार के परिवार रजिस्टर में 22 जुलाई 2013 में दर्ज करा दिया।

रोजगार सेवक ने शांति देवी के पक्ष में गवाही देते हुए एक हलफनामा दिया। गांव के तीन अन्य लोगों मीरा देवी पत्नी आध्या, बैजनाथ पुत्र विंद्धेश्वारी, प्रियंका पत्नी उमेश के नाम का फर्जी हलफनामा रवि प्रताप ने अपना अंगूठा और हस्ताक्षर कर लगा दिया। उसी परिवार रजिस्टर के आधार पर तीनों ने साजिश कर शांति देवी का नाम वादी सुरेश सिंह की खतौनी में भी दर्ज कराकर उसकी दो एकड़ जमीन चिलुआताल थाना क्षेत्र के अहिरौली निवासी बृजेश यादव को बेच दी। इसमें अहिरौली गांव के अकलू सिंह और अनिल सिंह ने गवाही दी। थाने से एफआईआर न होने पर पीड़ित सुरेश ने कोर्ट में आवेदन किया था।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट त्विषी श्रीवास्तव ने केस दर्ज करने का आदेश दिया। चिलुआताल पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख बृजेश यादव, शांति देवी, चिलुआताल थाना क्षेत्र के ग्राम कुशहरा के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी शरद कुमार श्रीवास्तव व ग्राम रोजगार सेवक रवि प्रताप सिंह, अकलू सिंह और अनिल सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

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