Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Former MP Jaya Prada acquitted in code of conduct violation case

पूर्व सांसद जया प्रदा को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले बरी

  • पूर्व सांसद जया प्रदा को बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए की कोर्ट ने उन्हें आचार संहिता उल्लघंन मामले में बरी कर दिया है। ये मामला 2019 का है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रामपुरWed, 16 Oct 2024 04:00 PM
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रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा को बड़ी राहत मिली है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव सड़क के उद्घाटन का मामला था। जिसे लेकर आचार संहिता उल्लघंन के आरोप में केस दर्ज हुआ था। इस पर रामपुर की स्वार पुलिस ने केस दर्ज कर कोर्ट को चार्जशीट भेजी थी। जिस पर एमपीएमलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जयाप्रदा को बरी कर दिया है।

फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद जयाप्रदा को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई। आरोप साबित न होने पर एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया है। बुधवार को फैसला सुनाए जाने के दौरान जयाप्रदा भी कोर्ट में मौजूद रहीं।आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान स्वार थाने में दर्ज किया गया था। आचार संहिता लागू होने के बावजूद जयाप्रदा ने स्वार क्षेत्र के गांव नूरपुर में एक सड़क का उद्घाटन कर दिया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। फ्लाइंग स्कॉट मजिस्ट्रेट नीरज कुमार पाराशरी ने इस मामले में केस दर्ज कराया था। विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चली। पिछले दिनों दोनों ओर से अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 16 अक्तूबर की तारीख फैसले के लिए मुकर्रर की थी। लिहाजा, बुधवार को अपराह्न करीब सवा दो बजे आरोपी जयाप्रदा कोर्ट में पेश हुईं। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) के न्यायाधीश शोभित बंसल ने अभियोजन द्वारा आरोप साबित न होने पर जयाप्रदा को दोषमुक्त कर दिया।

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