पूर्व विधायक पर नौ साल की मासूम से रेप का आरोप, पीड़ित की मां ने कोर्ट में लगाई गुहार; केस दर्ज
- बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वह उसके पास पहुंची तो देखा कि पूर्व विधायक ताबिश खां और जमालुद्दीन उर्फ जमालू बच्ची के पास खड़े थे। उसे वहां देखकर दोनों हड़बड़ा गए। मां ने आरोप लाया कि ताबिश खान ने उन्हें 5 हजार रुपए दिए और कहा कि बच्ची को चोट लग गई, इसकी दवा करा देना।
Rape Case Against Former MLA: यूपी के संतकबीरनगर की बखिरा पुलिस ने पूर्व विधायक ताबिश खां समेत दो आरोपियों के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ बच्ची की मां ने आरोप लगाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की कोर्ट में गुहार लगाई थी। मां का कहना है कि चार सितम्बर 2024 की शाम पांच बजे के करीब उनकी नौ साल बच्ची बकरियां चराने के लिए घर से निकली थी। काफी समय तक वह घर नही लौटी तो बच्ची को ढूंढते हुए वह दाई पोखरे के पास पहुंचीं।
वहां बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वह उसके पास पहुंची तो देखा कि पूर्व विधायक ताबिश खां और जमालुद्दीन उर्फ जमालू बच्ची के पास खड़े थे। उसे वहां देखकर दोनों हड़बड़ा गए। मां ने आरोप लाया कि ताबिश खान ने उन्हें पांच हजार रुपए दिए और कहा कि बच्ची को चोट लग गई, इसकी दवा करा देना। उन्होंने किसी से यह बात नहीं बताने और डॉक्टर या अस्पताल न जाने की हिदायत भी दी। कहा कि इससे तुम्हारी बदनामी हो जाएगी।
पीड़ित बच्ची की मां ने आरोप लगाया कि ताबिश ने उसे मुंह बंद रखने पर 50 हजार रुपए इनाम में देने का वादा किया। रुपए न लेने पर वह तरह-तरह की धमकियां देते हुए चले गए। मां का कहना है कि उनके पूछने पर बच्ची ने बताया कि ताबिश व जमालू ने पकड़ लिया था। दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मां ने कहा कि ताबिश खां पहले विधायक था और बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है।
सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने थानेदार को केस दर्ज कर मामले की जांच करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने खजुरी थाना बखिरा निवासी पूर्व विधायक ताबिश खां और जमालुद्दीन के खिलाफ दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज जांच शुरू कर दी है।