महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
Firozabad News - महिला हनी गुप्ता की हत्या के मामले में रिंकू दिवाकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसे 50,000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है। यदि वह अर्थ दंड नहीं चुकाता, तो उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह...

न्यायालय ने महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना शिकोहाबाद के पंजाबी कालोनी कटरा मीरा निवासी हनी गुप्ता पुत्री रामशंकर की रिंकू दिवाकर पुत्र रामगोपाल निवासी ज्ञान भारती स्कूल वाली गली ने 28 नवंबर 2022 की प्लास मारकर हत्या कर दी थी। वह किशोरी के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहा था। युवक उसके घर ई रिक्शा चार्ज को लगाने आता था। हनी के भाई गौरव ने रिंकू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद रिंकू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रिय प्रताप सिंह ने की। मुकदमे के दौरान 7 गवाहों ने गवाही दी। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रिंकू को हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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