पोक्सो के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
Firozabad News - न्यायालय ने पोक्सो के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी हो गई।
फिरोजाबाद। न्यायालय ने पॉक्सो के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर अर्थ दंड भी लगाया गया है। अर्थ दंड न देने अदा करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी हो गई। थाना नारखी क्षेत्र में 16 जुलाई 2024 को एक युवक डेढ़ वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर खेत में ले गया। बालिका की मां घर में काम कर रही थी। युवक मजदूरी करने गया था। खेत में ले जाकर युवक ने बालिका के साथ रेप किया। बालिका के चीखने चिल्लाने की आवाज सुन खेतों में काम कर रहे लोग दौड़कर वहां पहुंचे।
लोगों को आता देख युवक वहां से भाग निकला। बाद में लोगों ने एकत्रित होकर उसे दौड़कर पकड़ लिया। बालिका के पिता ने आरोपी अंकुश निवासी नगला रामकुंवरि के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में अंकुश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान आधा दर्जन से अधिक लोगों ने न्यायालय में गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अंकुश को दोषी माना।
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