Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़फिरोजाबादHigh Court Orders Re-Evaluation of 69000 Teacher Recruitment List Thousands of Jobs at Risk

कोर्ट के आदेश से उड़ी नींद, खतरे में न पड़ जाए नौकरी

फिरोजाबाद। 69000 शिक्षक भर्ती में नौकरी पाने वाले कई शिक्षकों की नींद उड़ गई है, जो अनारक्षित वर्ग में निचले क्रम पर हैं। हाईकोर्ट ने सूची को नए सिरे से तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें आरक्षित...

Newswrap हिन्दुस्तान, फिरोजाबादMon, 19 Aug 2024 11:43 PM
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फिरोजाबाद। 69000 शिक्षक भर्ती में नौकरी पाने वाले कई शिक्षकों की नींद उड़ गई है, जो अनारक्षित वर्ग में निचले क्रम पर हैं। हाईकोर्ट ने सूची को नए सिरे से तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को भी शामिल करना है। सरकार ने नई सूची बनाने पर कार्य शुरू कर दिया है तथा इस स्थिति में यह तय माना जा रहा है कि प्रदेश भर में छह से सात हजार शिक्षकों की नौकरी पर गाज गिर सकती है। 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर मामला लंबे वक्त से कोर्ट में था। बीते दिनों कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है तथा आरक्षित वर्ग को नियमानुसार नियुक्ति देने के निर्देश देते हुए कहा है कि नई सूची को फिर से जारी किया जाए। इस पर सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि नई सूची को तैयार किया जाएगा तथा इस मामले में सरकार का अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार नहीं है।

इधर कोर्ट का आदेश था कि इस आदेश से प्रभावित शिक्षकों को सत्र पूर्ण होने तक रहने दिया जाए, लेकिन इस आदेश के बाद में कई शिक्षकों की नींद उड़ी हुई है। खासतौर पर अनारक्षित वर्ग में निचले क्रम पर नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को चिंता सता रही है। नए सिरे से आरक्षण सूची बनने के बाद में स्पष्ट तौर पर शिक्षकों की नौकरी जाना तय है। इस स्थिति में इन शिक्षकों पर प्रभाव पड़ सकता है।

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