गैंगस्टर के दोषी को ढाई वर्ष का कारावास
न्यायालय ने गैंगस्टर जान मोहम्मद उर्फ चीना को 2.5 वर्ष की कारावास और 10,000 रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई। यदि वह अर्थ दंड नहीं अदा करता है, तो उसे 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला 2010...
न्यायालय ने गैंगस्टर के दोषी को ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना उत्तर पुलिस ने 21 सितंबर 2010 को जान मोहम्मद उर्फ चीना पुत्र नत्थू बंजारा निवासी भीखनपुर के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की थी। विवेचना के बाद 23 जून 2011 को उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट संख्या 9 अर्चना गुप्ता की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने बताया जान मोहम्मद ने न्यायालय में अपना जुर्म कबूल कर लिया। न्यायालय ने उसे 2 वर्ष 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10000 रुपये का अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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