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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा

Firozabad News - न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी शिवराज को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। मामला 11 अप्रैल 2022 का है, जब शिवराज ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा लिया था। पीड़िता की मां को घटना की जानकारी मिलने के बाद...

Newswrap हिन्दुस्तान, फिरोजाबादSat, 22 Feb 2025 02:55 AM
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा

न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना नारखी क्षेत्र अन्तर्गत 11 अप्रैल 2022 को एक नालाबिग को शिवराज पुत्र राजवीर निवासी अतुर्रा जसराना बहला फुसलाकर ले गया। परिजन उसे ढूंढते रहे, लेकिन वह नहीं मिली। बाद में पीड़िता घर लौटी तो अपनी मां को आपबीती सुनाई। पिता ने इस मामले में थाने में शिवराज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया तथा पुलिस ने विवेचना के बाद शिवराज के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो प्रथम अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी तथा कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहो की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने शिवराज को दोषी मानते हए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 56000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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