गैंगस्टर की जमानत खारिज
फतेहपुर में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट ने आरोपी कल्लू उर्फ मोहम्मद शफी की जमानत याचिका खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, आरोपी के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने दलीलों के बाद गुण...
Newswrap हिन्दुस्तान, फतेहपुरFri, 22 Nov 2024 05:52 PM
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फतेहपुर। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट अविजीत भूषण ने शुक्रवार को गैंगेस्टर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि खखरेरू पुलिस ने कल्लू उर्फ मोहम्मद शफी निवासी गांव कोट के आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए गैंगेस्टर में निरुद्ध किया था। आरोपी के खिलाफ मारपीट, हत्या के प्रयास, चोरी, आयुध व खनिज अधिनियम के कई केस दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। कोर्ट ने बचाव एवं विशेष लोक अभियोजक आलोक तिवारी की दलीलों के सुनते के उपरांत गुण दोष के आधार पर आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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