छह साल की बच्ची से रेप के आरोपी को दस साल कैद
Fatehpur News - छह साल की बच्ची से रेप के आरोपी को दस साल कैद छह साल की बच्ची से रेप के आरोपी को दस साल कैद छह साल की बच्ची से रेप के आरोपी को दस साल कैद छह साल की बच

फतेहपुर। छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के एक मामले में शनिवार को पाक्सो कोर्ट की अदालत ने फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र कुमार की अदालत ने दोषी को दस साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा काटना होगा। कोर्ट ने फरमान सुनाया है कि जुर्माना की पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविदत्त द्विवेदी ने बताया कि ललौली थाने के एक गांव में 14 जनवरी 2014 को छह साल की बच्ची घर में अकेली थी। तभी गांव का धीरू उर्फ धीरेन्द्र पुत्र रामआसरे घर पहुंचा और बच्ची के साथ जबरन गलत काम किया। जानकारी पर पीड़िता के पिता आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच करते हुए कोर्ट में आरोपी के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दाखिल किया था।
सुनवाई के दौरान पीडि़ता समेत आधा दर्जन से अधिक गवाहों ने बयान दर्ज कराया था। जिस पर उनके साथ विशेष लोक अभियोजक पाक्सो देवेश कुमार श्रीवास्तव और बचाव पक्ष के वकील ने जिरह कर अपनी दलीलें कोर्ट में पेश की। प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, पीडि़ता की गवाही और अभियोजन की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने धीरेन्द्र उर्फ धीरू को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया है। उधर, फैसला आते ही कोर्ट के बाहर खड़ी अभियुक्त की पत्नी बिलख पड़ी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।