जान लेवा हमले में सात आरोपितों को चार चार वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने जानलेवा हमले में सात आरोपितों
फर्रुखाबाद। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने जानलेवा हमले में सात आरोपितों को चार चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी आरोपितों पर जुर्माना भी ठोंका है।
राजेपुर थाने में 14 अगस्त 2012 को वीरपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिसमें कहा था कि वह कस्बे के तिराहे पर अपनी जमीन में दुकानों का निर्माण करवा रहा था। इस बीच राजेपुर निवासी कुलदीप अपने भाई सचिन गुप्ता के अलावा गोलू चौहान, संजय सिंह, राजू के अलावा हरिहरपुर निवासी सोनू और चंदन के साथ मौके पर आये। इन लोगों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी जिसमें वह बाल बाल बच गया। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच की । इसमें पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई में अदालत ने आरोपितों को चार चार वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।
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