पांच लाख की ठगी करने में दो के खिलाफ रिपोर्ट

फर्रुखाबाद। हिन्दुस्तान संवाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ठगी के मामले में दो लोगों के...

Newswrap हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौजThu, 4 March 2021 03:52 AM
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फर्रुखाबाद। हिन्दुस्तान संवाद

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ठगी के मामले में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश शहर कोतवाली के थानाध्यक्ष को दिए हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट की प्रति तीन दिन के भीतर न्यायालय में मांगी है। न्यू टीचर्स कालोनी रेलवे रोड कायमगंज निवासी अशोक कुमार मिश्रा ने न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा कि अक्तूबर 2019 में व्हाट्सएप पर मैसेज आया उसमें बिजली मीटर सर्वे वर्ग का टेंडर हैडिंग डालते हुए पांच लाख रुपए लगाकर 60 से 70 लाख आमदनी होने की बात अंकित की गई थी। इस पर उसने और पार्टनर अशोक शर्मा ने नंबर पर संपर्क किया तो अभिषेक सिंह ने अपने को एक ग्रुप का डायरेक्टर बताते हुए एसजीके हाउस लखनपुर, कानपुर नगर में बुलाया। वहां अभिषेक निवासी गोवा गार्डन कल्यानपुर और आरएस पथारिया निवासी कछियाना कानपुर नगर से भेंट हुई। इन लोगों ने बताया कि दक्षिणांचल विद्युत निगम में प्राइवेट ठेका है। कंपनी की ओर से अलग अलग जिलों में अपने लोग नियुक्त कराएंगे। दोनो लोगों से वार्ता पर विश्वास करते हुए अलग अलग तिथियों में बताई गई धनराशि खाते में हस्तांतरित कर दी।

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