दो भाइयों पर 250-250 रुपये का लगाया गया जुर्माना
ने लगा। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और आरोपित ने तमंचे से फायर कर दिया जिससे जगदीश चंद्र और नाहर सिंह बाल बाल बच गये। इसके बाद ईंट पत्थर भी मारे गये
फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेराज अहमद ने दो भाइयों पर 250-250 रुपये का जुर्माना किया है और जेल में बिताई गई अवधि का समायोजन करने के आदेश दिए हैं। घटना नवाबगंज थाने की है। 29 अप्रैल 2003 को रिपोर्ट दर्ज की गई कि गांव का ही रामवीर और उसका भाई ओमवीर दरवाजे के पास आया और गाली देकर मुकदमे में फैसला करने का दबाव बनाने लगा। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और आरोपित ने तमंचे से फायर कर दिया जिससे जगदीश चंद्र और नाहर सिंह बाल बाल बच गए। इसके बाद ईंट पत्थर भी मारे गए। शोर शराबा पर गांव के लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस ने मामले में विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने मारपीट व अन्य धाराओं में भाई रामवीर और ओमवीर को जेल में बिताई गई अवधि का दंड में समायोजन करते हुए प्रत्येक पर 250-250 का अर्थदंड लगाया है। अधिरोपित अर्थदंड अदा न करने की दस में दस-दस दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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