Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़फर्रुखाबादGangster Act Rishipal Sentenced to 6 Years in Prison and Fined 10 000

गैंगस्टर में आरोपित को छह वर्ष का कारावास, दस हजार जुर्माना

फर्रुखाबाद। संवाददाता विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने गैंगस्टर के एक आरोपित को

Newswrap हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौजFri, 22 Nov 2024 10:55 PM
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फर्रुखाबाद। संवाददाता विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने गैंगस्टर के एक आरोपित को छह वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। आरोपित को दस जुर्माना भी भुगतना होगा।

राजेपुर के गांव बिरसिंहपुर निवासी ऋषिपाल के खिलाफ थाना प्रभारी अमृतपुर एमए काजी ने वर्ष 2001 में गैंगस्टर में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपित के खिलाफ विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। साक्ष्य और वकीलों की दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपित ऋषिपाल को गैंगस्टर एक्ट में छह वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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