भाई की गैर इरादतन हत्या में आरोपित को तीन साल तीन माह की सजा
फर्रुखाबाद। संवाददाता सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने भाई की गैर इरादतन हत्या में आरोपित
फर्रुखाबाद। संवाददाता सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने भाई की गैर इरादतन हत्या में आरोपित को तीन साल तीन माह की सजा सुनाई है। घटना कायमगंज कोतवाली क्षेत्र की है।
मोहल्ला प्रेमनगर निवासी राजवीर उर्फ कल्लू का पुत्र रिंकू और पिंटू 29/30 सितंबर 2021 की रात ढाई बजे शराब पीकर आपस में लड़ रहे थे। देखते ही देखते पिंटू ने अपने बड़े भाई रिंकू के गले में बेल्ट डालकर गर्दन कस दी जिससे रिंकू की मौके पर मौत हो गयी। पिता राजवीर ने पुत्र रिंकू के शव को अपने घर के बाहर रखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले में विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने बचाव एवं अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपित पिंटू को गैर इरादतन हत्या के अपराध में तीन वर्ष तीन माह के सश्रम कारावास से दंडित किया है और दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन के मुताबिक आरोपित के पिता वादी राजवीर ने पिंटू को कम से कम दंड दिए जाने की याचना की थी।
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