संगम एक्सप्रेस में लूटपाट करने वाले 8 को 10 साल की सजा

इलाहाबाद से मेरठ जा रही संगम एक्सप्रेस ट्रेन में 6 साल पहले बदमाशों द्वारा की गई लूटपाट के मामले में कोर्ट ने 8 आरोपितों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने यात्रियों के साथ...

Newswrap हिन्दुस्तान, इटावा औरैयाWed, 8 Jan 2020 06:15 PM
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इलाहाबाद से मेरठ जा रही संगम एक्सप्रेस ट्रेन में 6 साल पहले बदमाशों द्वारा की गई लूटपाट के मामले में कोर्ट ने 8 आरोपितों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने यात्रियों के साथ मारपीट करते हुए फायरिंग भी की थी। इसमें दो तीन यात्री घायल भी हुए थे।

संगन एक्सप्रेस अप ट्रेन एक अप्रैल 2014 को इलाहाबाद से चलकर मेरठन जा रही थी। रात 12.30 बजे भरथना से ट्रेन के चलते ही कुछ दूर चलने के बाद ट्रेन रुक गई। ट्रेन के रुकते ही आठ-दस बदमाश एस-3 बोगी में हाथों में लाठी डंडे व असलहे लेकर घुस आए और यात्रियों के साथ मारपीट करते हुए लूटपाट करने लगे। बोगी में ही बैठे एक यात्री डाक्टर हरीओम ने विरोध किया तो बदमाशों ने तमंचे से गोली चला दी, गोली हरीओम के हाथ में लगी और वे गिर पड़े। इसके बाद यात्री और भी दहशत में आ गए और बदमाश लूटपाट करके चले गए थे। यात्री प्रतीक चौधरी ने इस मामले की रिपोर्ट जीआरपी इटावा में दर्ज कराई। विवेचना के बाद मामले की सुनवाई कर रही विशेष न्यायालय दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम में चार्जशीट दाखिल की गई। पीड़ित यात्रियों की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने पैरवी की और बदमाशों को सख्त सजा की मांग की। न्यायाधीश अवधेश कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपितों विकास गोस्वामी, भोला, धरम सिंह, पिंकू गोस्वामी, रामू दिवाकर, आकाश, सौरभ यादव व राजेश यादव को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही सभी आरोपितों से 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड वसूलने का भी आदेश दिया। वसूले जाने वाले अर्थदंड में से पीड़ित यात्रियों प्रतीक चौधरी, दलवीर सिंह, राजेश्वर प्रसाद चौरसिया, कुलदीप सिंह, संजीदा को देने और बरामद माल अपील का समय निकल जाने के बाद संबंधित यात्रियों को देने के भी निर्देश न्यायाधीश ने दिए।

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