Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़इटावाFour Convicted in 10-Year-Old Murder Case in Etawah Sentenced to Life Imprisonment

दस साल पहले युवक की हत्या में चार को उम्रकैद

इटावा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश चवन प्रकाश ने दस साल पुराने हत्या मामले में चार आरोपियों को दोषी पाया। उन्हें आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान...

Newswrap हिन्दुस्तान, इटावा औरैयाFri, 22 Nov 2024 09:16 PM
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इटावा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चवन प्रकाश ने दस साल पुराने एक युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए चार आरोपियों को दोषी पाया दोषी पाए जाने पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर दस दस हजार रूपया का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि भरथना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गिरधारी पुरा निवासी सत्य नारायण पुत्र राम भरोसे ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसका पडोस के रहने वाले जगदीश के साथ गाडियों को खडा करने के लिए 16 अगस्त 2014 को दिन में विवाद हो गया था। विवाद के बाद इन लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। 16 अगस्त 2014 की शाम करीब साढे आठ बजे उसका भतीजा नितिन उर्फ सोनू घर के बाहर कुर्सी डालकर बैठा था तभी जगदीश यादव , अवनीश उर्फ गुल्ला, आशुतोष व राम वीर उर्फ रत्नेश दो बाइकों पर असलाह लेकर आए और उन्होने फायिरंग शुरू कर दी। गोली लगने से नितिन की मौके पर ही मौत हो गई । बाद में उक्त लोग जान माल की धमकी देते हुए भाग गए। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानवीन के बाद पुलिस ने जगदीश, अवनीश ,आशुतोष व रामवीर के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने जगदीश अवनीश रामवीर व आशुतोष को हत्या के मामले में दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर दस दस हजार रूपया का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा

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