ननिहाल में बच्ची से रेप में 25 साल की सजा
Etawah-auraiya News - इटावा में एक बच्ची के साथ दरिंदगी करने के मामले में आरोपी को 25 साल की कठोर सजा सुनाई गई है। बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और केवल 9 महीने में आरोपी को सजा दिलाई।...
इटावा। अपनी ननिहाल में आयी बच्ची से की गयी दरिंदगी के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी। बच्ची से दरिंदगी की घटना के चलते पुलिस व न्यायिक अधिकारियों ने अधिक गंभीरता दिखाई और महज 9 महीने में ही आरोपी को सजा सुनायी गयी। सैफई थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला अपनी छह साल की बच्ची के साथ भरथना क्षेत्र के एक गांव में अपने मायके गई थी। 31 मार्च 2024 की शाम को जब उनकी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। तभी गांव मल्होसी का रहने वाला अखिलेश कुमार बच्ची को बहलाकर गांव के बाहर खेतों में ले गया और बच्ची से मार पीट करके दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देकर आरोपी बच्ची को खेत पर ही छोड़कर भाग निकला था। बच्ची कुछ देर बाद रोते बिलखते घर पहुंची और अपनी मां को घटना की जानकारी दी। जानकारी पर मां अपनी बच्ची को लेकर थाने पहुंची और घटना की जानकारी पुलिस को देकर अखिलेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट में हुयी। विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान ने पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी की। उन्होंने कोर्ट में साक्ष्य व गवाह पेश करके आरोपी अखिलेश को सख्त सजा की मांग रखी। न्यायाधीश घटना को गंभीर अपराध माना और तेजी से सुनवायी करते हुये गबाहों को जल्द से जल्द पेश करने के निर्देश दिये। इससे घटना के महज 9 महीने के अंदर ही न्यायाधीश यज्ञेश चंद्र पांडेय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुये आरोपी को दोषी माना और 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी। साथ ही आरोपी को 15 हजार रुपये अर्थदंड जमा कराने का भी आदेश दिया।
पुलिस ने 15 दिन में लगायी चार्जशीट
एसएसपी संजय वर्मा ने बताया कि घटना को जघन्य अपराध माना गया था। विवेचक को अविलंब विवेचना करके चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिये गये थे। इससे 31 मार्च 2024 को दर्ज किये गये इस मुकदमे में विवेचक ने 14 अप्रैल 2024 को कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इससे न्यायालय को जल्द फैसला सुनाने में सहुलियत हुयी।
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