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पैसान होने से नहीं कर सका वकील, फिर भी दोष मुक्त

इटावा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चार साल पुराने एनडीपीएस एक्ट मामले में आरोपी अनीश को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। पुलिस ने 28 जनवरी 2020 को अनीश को गिरफ्तार किया था, उसके पास 36...

Newswrap हिन्दुस्तान, इटावा औरैयाSun, 24 Nov 2024 10:07 PM
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इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशकोर्ट नंबर सात एनडीपीएस एक्ट आलोक कुमार श्रीवास्तव ने चार साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की टीम की पैरवी के चलते आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल राजेश कुमार सिंह यादव ने बताया कि फ्रेंड्स कालोनी थाने में तैनात दरोगा वेद प्रकाश ने गस्त के दौरान महेरा चुंगी के पास से 28 जनवरी 2020 को अनीश उर्फ छोटू पुत्र सगीर पेंटर निवासी सुदर पुर रोड हाइवे के किनारे अड्डा पल्टू को गिरफ्तार किया था उस पर आरोप था कि उसके पास से पुलिस ने नशीला पाउडर बरामद किया था । वह स्मैक पीने वालों को नशीला पाउडर बेचता है। उसके पास से 36 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ था। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद उसे जेल भेज दिया। । पास में पैसा न होने के कारण अनीश बचाव के लिए कोई वकील नही कर सका । बाद में उसने जिला जज को प्रार्थनापत्र देकर पैरवी के लिए वकील उपलब्ध कराए जाने की मांग की। विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज चवन प्रकाश व सचिव अपर जिला जज श्वेता श्रीवास्तव ने लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की टीम को उसकी पैरवी करने के लिए लगाया। काउंसिल के सदस्य चंद्रेश यादव रजनी शुक्ला व हर्ष पटेल ने उसके बचाव के लिए पैरवी कर साक्ष्य पेश किए। उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य न मिलने पर कोर्ट ने अनीश को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।

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