दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में दोषी को बीस साल की सजा सुनाई
इटावा में विशेष न्यायाधीश ने तीन साल पुराने दुष्कर्म के मामले में आरोपी नितिन को दोषी पाया और 20 साल की सजा सुनाई। उसे 4000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिसे अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त...
इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट यज्ञेश चंद्र पांडे ने तीन साल पुराने किशोरी से दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे बीस साल की सजा सुनाई। उस पर चार हजार रूपया का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा। जुर्माने की रकम वसूल होने पर पीडिता को दी जाएगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक बकेवर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी ने 24 दिसम्बर 2021 को दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि वह रात के समय अपने घर के बाहर बने बाथरूम में बाथरूम करने के लिए गई थी तभी घात लगाकर बैठे गांव के नितिन पुत्र अजब सिंह दोहरे ने उसे दबोच लिया और उसका मुंह बंद कर उसे पास बने सामुदायिक केंद्र में खींच ले गए जहां उसने उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। उसके परिवार के लोग खोजते हुए वहां पहुंचे तब वह वहां से मुक्त हो पाई। बाद में नितिन धमकी देते हुए भाग गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। छानवीन के बादु पलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानवीन के बाद पुलिस ने नितिन के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने नितिन को दोषी पाया और उसे बीस साल की सजा सुनाई व चार हजार रूपया का जुर्मानाभी लगाया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना वसूल होने के बाद वह रकम पीडिता को दी जाएगी।
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