गोली मारकर हत्या के दोषी सात दोषियों को सुनाई गई आजीवन कारावास सजा
Etah News - 2013 में कांशीराम कालोनी में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने बाहरी लोगों को घर लाने पर आपत्ति जताने पर युवक की गोली मारकर हत्या की। अदालत ने सात दोषियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई...

वर्ष 2013 में कांशीराम कालोनी में बाहरी लोगों को लाने की मना करने के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद सुनवाई के बाद सात दोषियों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। एडीजीसी कुसुम तोमर के अनुसार कांशीराम कालोनी ब्लाक नंबर 22 निवासी नरेन्द्र सिंह ने कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 28 सितंबर 2013 को पत्नी, बेटा सतेन्द्र, अन्य घरवालें घर पर बैठे हुए थे। आरोपी नीटू उर्फ निर्मल पुत्र रामगोपाल निवासी कांशीराम कालोनी के घर पर आए दिन बाहरी आते थे। इसे लेकर बेटे ने आपत्ति जताई थी। इसी बात को लेकर आरोपियों ने बेटे को कमरे से घसीटकर पिटाई की थी और बाद में गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में आरोपी रिजवान पुत्र मोहम्मद यासीन निवासी बाबूगंज कोतवाली नगर, निर्मल पुत्र राम गोपाल, रामगोपाल पुत्र हेतराम जाटव, मिथलेश पत्नी रामगोपाल निवासी कांशीराम आवास कालोनी कोतवाली नगर, गजेंद्र पुत्र विनोद निवासी लहरा कोतवाली देहात, मनोज पुत्र करन लाल निवासी काला खेत धरौरा कुरावली मैनपुरी, प्रवेश पुत्र हरविलास निवासी नगला तेजसी शेरपुर थाना अमांपुर जिला कासगंज के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बुधवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद अपर जिला जज, एफटीसी द्वितीय सुधा ने सात आरोपियों को दोषी माना। दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 29-29 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया है
संक्रमण फैलाने, जुआ अधिनियम में किया दंडित
एटा। पुलिस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार संक्रमण फैलाने, जुआ अधिनियम के मामले में दोषी धर्मेंद्र पुत्र रामप्रकाश निवासी मोहल्ला खरा पूर्वी थाना सकीट को जेएम कोर्ट ने दोषी माना। दोषी को 1800 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
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