दहेज हत्या में झूठा मामला दर्ज करा फंसे मां-बेटे

दहेज हत्या में ससुरालीजनों पर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराना मां, भाई को महंगा पड़ गया। कोर्ट ने झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर लड़की के मां, भाई पर पक्षद्रोह का मुकदमा चलाने के आदेश दिए...

Newswrap हिन्दुस्तान, एटाWed, 15 Jan 2020 04:57 PM
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दहेज हत्या में ससुरालीजनों पर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराना मां, भाई को महंगा पड़ गया। कोर्ट ने झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर लड़की के मां, भाई पर पक्षद्रोह का मुकदमा चलाने के आदेश दिए है।

26 जून 2018 को अलीगंज थाना में दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मामले की रिपोर्ट पिता शीशराम निवासी रम्पपुरा थाना मऊ दरवाजा जनपद फर्रुखाबाद ने कराते हुए बताया कि बेटी की ससुरालीजनों ने दहेज में बोलेरो न देने पर जहर देकर हत्या कर दी। सीओ अलीगंज अजय भदौरिया ने जांच के बाद पति सुदेश, ससुर होतेलाल उर्फ बाजीलाल, सास कमला देवी निवासी अमरौली अलीगंज के विरुद्ध चार्जशीट दायर की। सुनवाई के दौरान पिता की मौत हो गई थी। पैरवी मृतका के भाई महेश, मां राजलक्ष्मी के द्वारा की जा रही थी। गवाहों के आधार मामला झूठा पाया गया और गवाह भी पलट गया। जिला जज रेणु अग्रवाल ने आरोपी सुदेश, होतेलाल, कमला देवी को दहेज हत्या में दोषमुक्त कर दिया। साथ ही मृतका की मां राजलक्ष्मी, भाई महेश पर पक्षद्रोही होने के कारण उनके विरुद्ध अलग से प्रकरण दर्ज कर धारा 344 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई के आदेश दिए।

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