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प्राइवेट प्रैक्टिक करने पर सरकारी चिकित्सक पर होगी एफआईआर

Etah News - स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी चिकित्सकों की कमी को देखते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है। यदि सरकारी चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाए गए, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जिले में 42...

Newswrap हिन्दुस्तान, एटाSat, 22 Feb 2025 06:15 PM
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प्राइवेट प्रैक्टिक करने पर सरकारी चिकित्सक पर होगी एफआईआर

स्वास्थ्य विभाग से निरंतर चिकित्सकों की संख्या कम होने पर शासन ने प्राइवेट प्रेक्टिस करने वाले सरकारी चिकित्सकों पर लगाम कसी है। शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी चिकित्सकों को शासन की मंशा से अवगत कराया है। सीएमओ डा. उमेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि प्रैक्टिस करते पाने पर सरकारी चिकित्सक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करायी जाएगी। सीएमओ ने बताया कि शासन की मंशा स्वास्थ्य विभाग से संचालित सीएचसी, पीएचसी पर कार्यरत चिकित्सकों के मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कराना है। शासन ने सरकारी चिकित्सकों के प्राइवेट प्रैक्टिस करने को प्रतिबंधित कर दिया है। फिर भी सरकारी चिकित्सक यदि प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाये जाएंगे। ऐसे चिकित्सकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करायी जाएगी। शासन की मंशा से विभाग में कार्यरत सभी चिकित्सक, चिकित्साधिकारी को जानकारी दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग में 42 चिकित्सक दे रहे सेवाए

जिले के स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से चिकित्सकों की कमी चल रही है। बार-बार शासन को अवगत कराने के बाद भी चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। सीएमओ ने बताया कि जिले में 160 चिकित्सकों की तैनाती के मानक के सापेक्ष में 42 चिकित्सक कार्यरत है। उनके सहित आधा दर्जन चिकित्सक अधिकारियों का दायित्व संभाल रहे हैं। उसके अलावा आधा दर्जन चिकित्सक पीजी करने के लिए जनपद से बाहर गए हुए हैं। वर्तमान में करीब 34 चिकित्सकों के सहारे सीएचसी, पीएचसी पर चिकित्सा सेवाएं संचालित करायी जा रही हैं।

मेडिकल कालेज में भी शासन के निर्देश रहेंगे जारी

शासन से जारी किए गए दिशा-निर्देश में स्थाई और संविदा चिकित्सकों का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अलावा मेडिकल कालेज में संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों पर भी यह निर्देश लागू होंगे। इससे मेडिकल कालेज में भी कार्यरत संविदा चिकित्सकों के प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर सवालिया निशान लग गया है।

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