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छह दिन बाद अध्यक्ष पद का पर्चा निरस्त करना नियम विरुद्ध

Etah News - तहसील बार एसोसिएशन अलीगंज के चुनाव 2025 में रतीराम एडवोकेट का नामांकन छह दिन बाद निरस्त किया गया। तहसीलदार अलीगंज ने इसे अनुचित बताया है और एसडीएम को उचित कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। मामला नियमों के...

Newswrap हिन्दुस्तान, एटाSat, 4 Jan 2025 11:27 PM
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तहसील बार एसोसिएशन अलीगंज के चुनाव 2025 में अध्यक्ष पद पर रतीराम एडवोकेट का नामांकन छह दिन बाद निरस्त किए जाने को तहसीलदार अलीगंज ने अनुचित और नियम विरुद्ध माना है। उन्होंने मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए एसडीएम अलीगंज को पत्र भेजा है। एसडीएम अलीगंज को भेजे पत्र में तहसीलदार अलीगंज ने बताया है कि तहसील बार एसोसिएशन अलीगंज के वार्षिक चुनाव 2025 के लिए रतीराम एडवोकेट ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। इसमें 27 दिसंबर का दिन आपत्ति निस्तारण किए जाने के लिए नियत था। निर्धारित तिथि के छह दिन बाद एक जनवरी को रतीराम एडवोकेट का अभ्यर्थन निरस्त किया गया है।

मामले में जारी किए गए नोटिस में एक जनवरी की तिथि अंकित है। इसलिए छह दिन बाद अध्यक्ष पद का पर्चा निरस्त किया जाना नियम विरुद्ध प्रतीत होता है। तहसीलदार अलीगंज ने एसडीएम से मामले में उचित कार्रवाई के लिए लिखा है। तहसीलदार अलीगंज ने इसके अलावा अलीगंज एल्डर्स कमेटी अध्यक्ष बलवीर सिंह राठौर को पत्र में कहा कि वह शिकायतकर्ता रतीराम एडवोकेट की शिकायत का निस्तारण कर निर्वाचन प्रक्रिया नियम के अनुरूप कर अवगत कराएं। इसकी जानकारी तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष अलीगंज को भी दी गई है।

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