यूपी के इस शहर में 523 घरों के कटेंगे बिजली और पानी के कनेक्शन, कार्रवाई के लिए पुलिस भी तैनात
मेरठ में सेंट्रल मार्केट मामले में आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर बने व्यावसायिक कॉम्पलेक्स के साथ ही उन सभी 523 अवैध निर्माणों की बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे, जिन्हें आवास एवं विकास परिषद से नोटिस दिए जा चुके हैं।

यूपी के मेरठ में सेंट्रल मार्केट मामले में आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर बने व्यावसायिक कॉम्पलेक्स के साथ ही उन सभी 523 अवैध निर्माणों की बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे, जिन्हें आवास एवं विकास परिषद से नोटिस दिए जा चुके हैं। परिषद बिजली और पानी के कनेक्शन कटवाने के लिए जल्द ही पीवीवीएनएल और नगर निगम अधिकारियों को पत्र भेजेगा। इसके साथ ही अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए जिला व पुलिस प्रशासन को भी पत्र भेजकर पुलिस बल के साथ ही मजिस्ट्रेट नामित करने की मांग भी की जाएगी। आवास एवं विकास ध्वस्तीकरण के लिए पहले ही 1.67 करोड़ रुपये का टेंडर जारी कर चुका है, जो 15 मई को खोला जाना है।
आवास एवं विकास परिषद की शास्त्रीनगर आवासीय योजना में लोगों ने आवासीय भूखंडों पर भू-उपयोग परिवर्तन कर अनाधिकृत निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। सेंट्रल मार्केट भी आवासीय भूखंडों पर ही चल रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश आर. महादेवन की खंडपीठ ने राजेंद्र कुमार बड़जात्या और अन्य की याचिका पर गत 17 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए सेंट्रल मार्केट स्थित आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर बने कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। अब आवास एवं विकास परिषद को इस मामले में कार्रवाई करनी है। व्यापारियों ने अभी तक परिसर खाली नहीं किए हैं।
इसे देखते हुए परिषद अब इनके बिजली और पानी के कनेक्शन कटवाने के लिए पीवीवीएनएल और नगर निगम को पत्र भेजने जा रही है। इस संबंध में परिषद के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि परिषद अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए तैयार बैठा है। सभी को नोटिस दिए जा चुके हैं और टेंडर भी जारी हो चुका है, जो 15 मई को खोला जाएगा। इसके साथ ही बिजली-पानी के कनेक्शन काटने के लिए संबंधित विभागों को पत्र भेजने के साथ ही जिला व पुलिस प्रशासन को पत्र भेजकर मदद ली जाएगी।