बर्खास्त और जबरिया सेवानिवृत कर दिए गए कर्मचारियों को भी मिलेगी पेंशन, बैंक वालों को बड़ी राहत
बैंक कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। बैंकिंग इतिहास में पहली बार बर्खास्त और अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए कर्मियों को भी पेंशन मिलेगी। यह सुविधा यूपी की तीन सहित देश के सभी ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के लिए होगी।
बैंक कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। बैंकिंग इतिहास में पहली बार बर्खास्त और अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए कर्मियों को भी पेंशन मिलेगी। यह सुविधा यूपी की तीन सहित देश के सभी ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के लिए होगी। इससे प्रदेश के 1500 से अधिक कर्मचारी लाभांवित होंगे। अब तक किसी भी सरकारी बैंक में अनिवार्य सेवानिवृत्त या बर्खास्त रिटायर कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती है। मगर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्रामीण बैंकों के अनिवार्य सेवानिवृत्त, बर्खास्त कर्मियों को एक नवंबर 1993 के प्रभाव से पेंशन मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने देश के सभी 43 ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन को पेंशन भुगतान संबंधी निर्देश दिए हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि ग्रामीण बैंक पेंशन रेगुलेशन-2018 के तहत एक अप्रैल 2018 के प्रभाव से उन सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन दी गई थी, जो एक अप्रैल 2010 के पूर्व सेवा में थे। परन्तु उच्चतम न्यायालय के 12 अगस्त 2024 को दिए गए आदेश के अनुसार अब एक नवंबर 1993 के प्रभाव से पेंशन रेगुलेशन-2018 के तहत पात्र सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन का भुगतान करना है।
जिसमें एक नवंबर 93 के बाद सेवानिवृत्त, मृत, अनिवार्य सेवानिवृत्त, त्याग पत्र देने वाले, बर्खास्त, पेंशन विकल्प पत्र नहीं दे पाने या पीएफ की राशि नहीं लौटाने वाले सभी रिटायर कर्मचारी शामिल हैं। इस विशेष विकल्प के तहत यूपी के तीनों ग्रामीण बैंकों के 1500 से ज्यादा रिटायर कर्मचारिय को पेंशन पाने का अवसर मिलेगा।
पेंशन विकल्प फार्म करना होगा डाउनलोड
यूनाइटेड फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियंस के राष्ट्रीय संयोजक डीएन त्रिवेदी के अनुसार भारत सरकार ने सभी ग्रामीण बैंक को पेंशन रेगुलेशन 2018 में संशोधन कर वंचित रिटायर कर्मचारियों को पेंशन पाने की पात्रता प्रदान करने के लिए गजट नोटिफिकेशन कराने का निर्देश जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के बाद सभी पेंशन से वंचित सभी रिटायर कर्मचारियों को अपने बैंक के वेबसाइट से पेंशन ऑप्सन फार्म डाउनलोड कर संबंधित बैंक के प्रधान कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होगा। उधर, वित्त मंत्रालय के निर्देश के बाद बड़ौदा यूपी बैंक सहित अन्य बैंकों ने पेंशन संबंधी सूचना का प्रकाशन शुरू कर दिया है।