मार्च तक होगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे, दिया गया प्रशिक्षण
Deoria News - देवरिया, निज संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस की सूची में
देवरिया, निज संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के लिए आवास प्लस सर्वेक्षण एक जनवरी से शुरु हो गया है। आवास हेतु ऑनलाइन सर्वे के लिए ग्राम पंचायत सचिवों व ग्राम विकास अधिकारियों को प्रशिक्षित कर दिया गया है। 31 मार्च तक आवास का सर्वे कार्य होगा।
ग्राम पंचायत अधिकारियों व ग्राम विकास अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वे के लिए प्रशिक्षण देने के बाद जिले की 1121 ग्राम पंचायतों में आवास के पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए ऑनलाइन सर्वे शुरू हो गया है। इसके लिए जिले में कुल 381 ग्राम पंचायत अधिकारियों व ग्राम विकास अधिकारियों को प्रशिक्षित कर दिया गया है। एक कर्मचारी के जिम्में तीन ग्राम पंचायतों में आवास सर्वे की जिम्मेदारी दी गई है।
सभी विकासखंड मुख्यालयों पर किस ग्राम पंचायत में आवास सर्वे के लिए किसी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है, इसकी सूची भी ब्लाकों पर चस्पा कर दी गई है। इसके माध्यम से भी जानकारी ली जा सकती है। सर्वे के लिए ग्राम पंचायतों में तैनात सेक्रेटरी के पर्सनल मोबाइल के यूजर आईडी व पिन से ही वेबसाइट खुलेगा।
यही नहीं जिन पात्रों का आवास के लिए चयन होगा उनके खाते का आधार से लिंक व ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही सर्वे करने वाले कर्मचारी के साथ योजना में शामिल होने वाले लाभार्थी के साथ फोटो होना अनिवार्य है, जिसे वेवसाइट पर अप लोड किया जाएगा।
सर्वेक्षण के लिए प्रचार प्रसार का भी है निर्देश
पात्र लाभार्थियों का नाम आवास सूची में सम्मिलित हो सके तथा सर्वेक्षण कार्य में प्रदर्शित हो सके इसके लिए ग्राम चौपाल के साथ ही सीएलएफ की बैठक कराने का सीडीओ सीडीओ द्वारा निर्देश दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास के पात्रता का मानक भी सर्वेक्षण के एक बिंदु में शामिल रहे।
इसके अलावा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से सर्वे व प्रचार प्रसार कराने सर्वेक्षण कार्य के लिए मुनादी, ई-रिक्शा पर लाउडस्पीकर से प्रचार कर इसकी जानकारी देने का निर्देश है। इसके अलावा ग्राम पंचायत में मेकिंग सिस्टम उपलब्ध हो तो इस कार्य के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। आवास सूची तैयार की जाने वाली पंजिका पर पृष्ठ का अंकन व खंड विकास अधिकारी के स्तर से पंजिका में उपलब्ध पृष्ठों का प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
ये हैं आवास के पात्र: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा/भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले परिवार, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए बंधुआ मजदूर पात्र हैं।
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