जालसाजी में फरार चल रहे विद्यालय संचालक की संपत्ति कुर्क
देवरिया में एक विद्यालय संचालक के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। आरोपी अजय कुमार मिश्र फरार हैं और पुलिस को उनके घर पर नोटिस चस्पा करते समय भी मौजूद पाया गया।...
देवरिया, निज संवाददाता। जालसाजी व धोखाधड़ी के दर्ज मुकदमे में फरार चल रहे एक विद्यालय संचालक के विरुद्ध पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। पुलिस के पहुंचने से पहले विद्यालय संचालक कुछ सामान लेकर निकल गया था। पुलिस ने तीन मंजिले मकान व विद्यालय में मौजूद सामानों के साथ एक बाइक व दो चार पहिया के साथ अन्य सामान को जब्त कर लिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के सरस्वती सदन यूपी पब्लिक स्कूल रामनाथ देवरिया के अजय कुमार मिश्र पुत्र बेनी माधव मिश्र ने यूपी एसपी कार्यालय के निकट यूपी पब्लिक स्कूल चलाते थे। रामनाथ देवरिया निवासी पारितोष मिश्र पुत्र संजय कुमार मिश्र व शुभम मिश्र पुत्र विजय कुमार मिश्र ने सदर कोतवाली पुलिस व शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत किया उसके चाचा अजय कुमार मिश्र ने उनके पिता की खतौनी लगाकर विद्यालय की मान्यता ले लिया है। स्कूल की मान्यता सीसी रोड का लिया और संचालन रामनाथ देवरिया में करते हैं। शिकायत की जांच डीआईओएस के नेतृत्व में बनी टीम ने किया। इसमें दूसरे की खतौनी पर मान्यता लेने व दूसरे जगह विद्यालय चलाने की पुष्टि हुई। डीआईओएस की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने वर्ष-2022 में अजय कुमार मिश्र के खिलाफ धारा-419, 420, 467, 468, 471 व 120 बी के तहत केस दर्ज किया। इस मामले में अजय मिश्र लगातार फरार चल रहे हैं। कोर्ट के गिरफ्तारी वारंटी को यह लिखकर लौटा दिया गया कि उक्त नाम का व्यक्ति नहीं मिल रहा है। हाजिर नहीं होने पर न्यायालय सीजेएम कक्ष संख्या-17 ने धारा-82 के तहत आरोपी अजय कुमार मिश्र को 18 अक्तूबर को कोर्ट में प्रस्तुत होकर परिवाद में जवाब देने का आदेश दिया था। इधर आरोपी अजय कुमार मिश्र फरार रहते हुए घर में रह रहा था। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण उसके द्वारा अपने सोशल साइट व फेसबुक पर अपलोड की गई तस्वीर थी। यही नहीं जिस दिन पुलिस उसके घर के गेट पर नोटिस चस्पा करने गई थी, उस समय वह घर पर ही मौजूद था। क्योंकि पुलिस के जाने के बाद गेट पर लगे नोटिस का कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। इसमें गेट खोल कर अंदर से अजय कुमार मिश्र निकले और वीडियो बनता देख जल्दी से अंदर चले गए और गेट बंद कर दिया। 82 का इस्तेहार चस्पा करने के बाद भी जब वह हाजिर नहीं हुआ। उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-तीन में चल रहे मामले में जमानत के लिए अर्जी दी। न्यायालय ने उसकी अग्रिम जमानत की अर्जी को निरस्त कर दिया। इसके बाद केस के विवेचक राम लक्ष्मण सिंह ने 83 की कार्रवाई करने के लिए न्यायालय में आवेदन दिया। न्यायालय से 83 की कार्रवाई का आदेश मिलते ही उन्होंने शुक्रवार को आरोपी के घर पहुंच कुर्की की कार्रवाई की।
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