शहर में गैस पाइप लाइन बिछाने पर नपा ने लगायी रोक
Deoria News - देवरिया में घरेलू गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान जल आपूर्ति पाइप में रिसाव की समस्या के चलते नगरपालिका ने बीपीसीएल कंपनी के कार्यों पर रोक लगा दी है। नगरपालिका ने कंपनी को लीकेज ठीक करने और शर्तों का...
देवरिया, निज संवाददाता। शहर में बिछाई जा रही घरेलू गैस पाइप लाइन के चलते वाटर सप्लाई पाइप में लीकेज से नाराज नगरपालिका परिषद ने गैस कंपनी बीपीसीएल के आगे काम करने पर रोक लगा दिया है। नगरपालिका अब तक के लीकेज ठीक करने और शर्तों के अनुरूप कार्य करने का नोटिस भी दिया है। शर्तें नहीं मानने पर बैंक गारंटी जब्त करने की चेतावनी दी है। नगरपालिका के इस कदम से हड़कंप मचा हुआ है। बीपीएसल कंपनी नगरपालिका क्षेत्र में घरेलू गैस पाइप लाइन बिछा रही है। कंपनी ने भुजौली कालोनी, उमानगर समेत कई मोहल्लो में पाइप बिछा चुकी है। वहीं राघव नगर में पाइप बिछाने का कार्य हो रहा है। इस कार्य को कंपनी के ठेकेदार अंजाम दे रहे हैं। पाइप बिछाने में लापरवाही के चलते कई दर्जन स्थानों पर जलकल की पाइप में लीकेज हो गया है।
शर्तों के अनुसार कंपनी को 72 घंटे में अपने संसाधनों से लीकेज बंद करने और खोदे गए गढ्ढे को भरकर सड़क को ठीक करना था। कंपनी ने नियमों का पालन नहीं किया। कई जगहों पर कई दिन तक वाटर लीकेज होता रहा। चेतावनी के बावजूद इसको बंद नहीं कराया गया। वहीं गढ्ढा खोदने में नगरपालिका के कर्मचारियों के सुझाव की भी उपेक्षा कर दी गई। इसके चलते लीकेज की संख्या बढ़ गई। इससे नाराज नगरपालिका परिषद ने 12 दिसंबर को अध्यक्ष अलका सिंह की अध्यक्षता में आपात बैठक कर शहर में हुई लीकेज व सड़कों की मरम्मत तक काम रोकने का फरमान सुना दिया। वहीं शर्तें कड़ी करते हुए हर ठेकेदार के ग्रुप में दो प्लंबर रखने, लीकेज होने की स्थिति में 72 की जगह 48 घंटे में लीकेज बंद कराने का निर्देश दिया।
नगरपलिका परिषद देवरिया के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार तिवारी ने कहा, बीपीसीएल कंपनी को गैस पाइप बिछाते समय नगरपालिका के अनुबंध का पालन करना था, लेकिन ठेकेदार इसकी उपेक्षा कर हे हैं। दर्जनों जगहों पर शहर में लीकेज हो गया है। कंपनी से कहने के बावजूद पाइप लाइन दुरुस्त नहीं कराने पर हमने लीकेज बंद कराया। इसका 15 लाख रुपये का बिल भेजा है। कंपनी से बैंक गारंटी की रकम 20 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया है। शर्तों का पालन करने के बाद ही कंपनी को आगे कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। अन्यथा अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।
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