पोखरी व बंजर भूमि पर कब्जा करने वाले को बेदखली का आदेश
Deoria News - रामपुर कारखाना में तहसीलदार न्यायालय ने पोखरी और बंजर भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अलकेंद्र राव को बेदखल करने का आदेश दिया है। ग्राम सभा की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें आरोप है कि राव ने अवैध...
रामपुर कारखाना, हिन्दुस्तान संवाद। तहसीलदार न्यायालय से पोखरी व बंजर की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने वाले पर बेदखली का निर्देश जारी किया गया है। प्रतिवादी ने मामले में उपस्थित होकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। ग्राम सभा ने अलकेंद्र राव के खिलाफ गांव की अराजी संख्या 137 पोखरी व आराजी नंबर 207 बंजर के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इसको आधार बनाते हुए तहसीलदार न्यायालय में शिकायत किया गया।
जिसके क्रम में राजस्व विभाग द्वारा 21 जनवरी वर्ष 2023 से 4 वर्ष 2023 के चार वर्ष पूर्व से अवैध रूप से पक्का मकान व सहन के रूप में कब्जा कर गांव सभा की संपत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप में प्रतिवादी को विवादित भूमि से बेदखल करने का निर्देश जारी किया गया। कब्जाधारी अलकेंद्र राव का कहना है कि साजिश करके फंसाया जा रहा है। राजस्व विभाग पहले अपना रिपोर्ट अवैध अतिक्रमण नहीं करने का दिया है और बाद में गलत रिपोर्ट लगाया है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।