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बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी की कार्य प्रणाली पर रोष

Deoria News - देवरिया में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई, जिसमें पेंशन वृद्धि का आदेश और उच्च न्यायालय के निर्देशों की चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष त्रिपाठी ने कहा कि पेंशनर्स का क्लेम उनका अधिकार...

Newswrap हिन्दुस्तान, देवरियाWed, 8 Jan 2025 09:28 AM
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बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी की कार्य प्रणाली पर रोष

देवरिया, हिन्दुस्तान टीम। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बैठक मंगलवार को देवेंद्र मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पेंशनर्स कक्ष में हुई।

बैठक में जिलाध्यक्ष त्रिपाठी ने कहा कि पेंशन वृद्धि का आदेश शासन स्तर से हो चुका है तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद आदेश जारी है। उसके अनुपालन में अपर निदेशक गोरखपुर मंडल ने भी पत्र प्रेषित किया है। लेकिन एक साल से बंदोबस्त चकबंदी हस्ताक्षर करने में टालमटोल कर रहे हैं। जबकि जिलाधिकारी ने पेंशनर्स दिवस पर कहा था कि पेंशनर्स का क्लेम कोई याचना नहीं है बल्कि उसका अधिकार है। फिर भी उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। संघ के संरक्षक राजवंशी ने कहा कि जब अध्यक्ष के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो अन्य पेंशनरों की समस्याओं का कैसे समाधान होगा। इनके अतिरिक्त मोहम्मद सब्बू का प्रकरण भी एक साल से लंबित है उनको अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। उपाध्यक्ष हनुमान तिवारी ने यह मुद्दा उठाया की पेंशनरों का राशिकरण का आदेश उच्च न्यायालय में जो पेंशनर्स गए हैं उनका आदेश 15 साल राशिकरण की कटौती का आदेश 15 वर्ष के स्थान पर 11 वर्ष कर दिया गया है। शासन स्तर से भी अपेक्षा है कि उच्च न्यायालय के अनुदेश के अनुपालन में शासनादेश जारी कर दें। जिससे कि सभी पेंशनरों को उसका फायदा मिल सके। इस दौरान मोहम्मद सब्बू मंत्री वीरेंद्र मिश्रा, रामवृक्ष, मुक्तेश्वर, रामनिवास पांडे, केदार प्रसाद, रामाशीष, सुभाष मिश्रा, अखिलेश तिवारी, नागेंद्र श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।

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