Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़देवरियाGangster Convicted Three Years Rigorous Imprisonment for Vinay Pandey

गैंगस्टर के मामले में एक को तीन वर्ष की कैद

अपर सत्र न्यायाधीश हरिराम की अदालत ने गैंगस्टर विनय पांडेय को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। यह मामला 28 जनवरी 2003 को भाटपार रानी में सेंट्रल बैंक...

Newswrap हिन्दुस्तान, देवरियाThu, 21 Nov 2024 09:47 AM
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वरिया, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश( गैंगस्टर) हरिराम की अदालत ने बुधवार को गैंगस्टर के आरोपी को दोषी मिलने पर तीन वर्ष का कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता वाचस्पति मिश्र ने बताया कि भाटपार रानी थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष गिरधर प्रसाद गुप्ता हमराहियों के साथ क्षेत्र में 28 जनवरी 2003 को भ्रमण पर निकले थे, इसी बीच किसी ने सूचना दिया कि सेंट्रल बैंक भाटपार रानी में हुई बैंक लूट का आरोपी विनय पांडेय पुत्र विश्वनाथ पांडेय निवासी बलिया दक्षिणी थाना मईल का संगठित गिरोह है, जो अपराध कारित कर समाज में भय उत्पन्न करता है। तत्कालीन थानाध्यक्ष की सूचना पर गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा थाना भाटपार रानी में दर्ज हुआ। उभय पक्षों के तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने विनय पांडेय को दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया।

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