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शादी अनुदान योजना का लाभ उठाने को करें ऑनलाइन आवेदन

देवरिया, निज संवाददाता। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि

Newswrap हिन्दुस्तान, देवरियाThu, 14 Nov 2024 06:37 PM
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देवरिया, निज संवाददाता। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 1,132 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक विभागीय वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों की शादी के लिए 20,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि ई-पेमेंट प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और कम्प्यूटरीकृत है जिससे पात्र आवेदकों को सुविधाजनक और पारदर्शी रूप से लाभ मिल सके।

आवेदन करते समय आवेदक को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, शादी कार्ड, वर-वधु की आयु प्रमाण पत्र अथवा आधार कार्ड और आवेदक व पुत्री का फोटो संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन विवाह तिथि से 90 दिन पूर्व और 90 दिन बाद तक उसी वित्तीय वर्ष के भीतर किया जा सकता है। इसके लिए पात्रता शर्तें भी निर्धारित की गई हैं जिनमें शहरी क्षेत्र में आवेदक की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में भी यही आय सीमा एक लाख रुपये ही है।

विवाह के समय पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और एक परिवार से अधिकतम दो बेटियों के विवाह हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित ब्लॉक अथवा तहसील द्वारा आवेदन की सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसके पश्चात पात्रता रिपोर्ट दर्ज कर आवेदन पत्र अग्रसारित किया जाता है।

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