फतेहपुर हत्याकांड में दूसरे दिन वादिनी के बयान पर जिरह
फतेहपुर हत्या मामले में शनिवार को दूसरे दिन वादिनी के बयान पर जिरह हुई। हाई कोर्ट ने त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया है। प्रेमचंद यादव की हत्या के बाद परिवार के पांच सदस्यों की भी हत्या की गई। मामले...
देवरिया, विधि संवाददाता। फतेहपुर हत्याकांड मामले में शनिवार को दूसरे दिन वादिनी के बयान पर जिरह हुई। इसमें आरोपी पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपना तर्क प्रस्तुत किया। हाई कोर्ट ने इस मामले का त्वरित निस्तारण करने का निर्देश दिया है। अब 25 नवंबर सोमवार को फिर से वादिनी के बयान पर जिरह होगी। रूद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की 2 अक्तूबर-23 की सुबह हत्या कर दी गयी। इससे आक्रोशित उसके परिजनों और अन्य लोगों ने सत्य प्रकाश दुबे के घर हमला बोल दिया। उन्होंने लाठी, डंडा व ईट से कूचकर तथा गोली मारकर सत्य प्रकाश दुबे (54), उनकी पत्नी किरण (52), बेटी सलोनी (18), नंदिनी (10) व बेटे गांधी (15) समेत पांच लोगों की जघन्य हत्या कर दी। इस मामले में दोनों पक्षों से 33 नामजद तथा 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस बड़े हत्याकांड की गाज अफसरों पर गिरी और शासन ने एसडीएम, सीओ, कोतवाल, तहसीलदार समेत एक दर्जन को सस्पेंड कर दिया। परिवार के पांच लोगों की हत्या में सत्य प्रकाश दुबे की बड़ी बेटी शोभिता द्विवेदी की तररीर पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। हत्यकांड में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत जिला स्तर पर खारिज होने के बाद वह होई कोर्ट में गये। जहां से करीब तीन सप्ताह पूर्व बेचू राजभर समेत आधा दर्जन को जमानत दी गयी। जमानत आदेश में हाई कोर्ट ने मामले का त्वरित निस्तारण करने का निर्देश दिया। जिसके तहत गुरूवार को सरकार बनाम गोरख यादव व अन्य के मामले में वादिनी व सत्य प्रकाश दुबे की बेटी शोभिता द्विवेदी का बयान संजय कुमार सिंह के न्यायालय कक्ष संख्या-3 में अपर शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार सिंह की मौजूदगी में हुआ। शोभिता के बयानों पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय राय व परीक्षित साहनी ने जिरह किया। शनिवार को दूसरे दिन कोर्ट में वादिनी के बयान पर बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिरह की। अब 25 नवंबर को फिर से बयान पर अधिवक्ताओं द्वारा जिरह की जायेगी।
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