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निजी भूमि भवन पर लगाया होर्डिंग तो लगेगा जुर्माना

देवरिया, निज संवाददाता। अब निजी भूमि व भवन पर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की

Newswrap हिन्दुस्तान, देवरियाThu, 21 Nov 2024 06:51 PM
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देवरिया, निज संवाददाता। अब निजी भूमि व भवन पर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की प्रचार सामग्री या होर्डिंग नहीं लगा सकेंगे। अगर किसी ने लगाया तो उसे हटाना होगा। अन्यथ की स्थिति में भूमि या भवन स्वामी के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा।

नगरपालिका परिषद ने मुख्यमंत्री के पूर्व आदेशों का हवाला देते हुए सभी निजी भवन स्वामियों से भवनों की छतों पर बिना अनुमति लगे विज्ञापन, फ्रेम, होर्डिंग को तत्काल हटाने को कहा है। साथ ही नगर में बिना अनुमति लगाए गए यूनिपोल, होर्डिंग, साइन बोर्ड, पोल बोर्ड, बैनर भी एक सप्ताह में हटाने का आदेश दिया है।

उन्होंने संबंधित एजेंसी, व्यक्ति या फर्म हटवा लेने को कहा है। अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर हटवाने का कार्य नहीं किया गया तो नगर पालिका परिषद अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए अवैध प्रचार सामग्री को हटाकर जब्त कर लेगी। साथ ही नियमानुसार जुर्माना और हर्जाना भी वसूल करेगी।

निजी भूमि व भवन बिना नगरपालिका परिषद की अनुमति के लगाई प्रचार सामग्री, होर्डिंग, फ्रेम अवैध है। इसे भूमि या भवन स्वामी तत्काल हटा लेवें। साथ ही अवैध रूप से लगाए गए यूनिपोल, होर्डिंग, साइन बोर्ड, पोल बोर्ड, बैनर भी एक सप्ताह के अंदर हटा लें। समय सीमा बीतने के बाद नगरपालिका अवैध प्रचार सामग्री जब्त कर लेगी। इसके लिए जुर्माना व हर्जाना भी वसूला जाएगा।

संजय कुमार तिवारी, अधिशासी अधिकारी

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