Hindi NewsUttar-pradesh NewsDeoria NewsDeoria Launches RTE Lottery for Free Enrollment of Underprivileged Students in Private Schools

निजी स्कूलों में निर्धन बच्चों के नामांकन निकलेगी लाटरी

Deoria News - देवरिया, निज संवाददाता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई)

Newswrap हिन्दुस्तान, देवरियाSat, 4 Jan 2025 09:24 AM
share Share
Follow Us on

देवरिया, निज संवाददाता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में निर्धन छात्रों के नि:शुल्क नामांकन के लिए दूसरे चरण की लॉटरी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लॉटरी के माध्यम से जिले में आरटीई के तहत खाली बची सीटों पर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। 24 दिसंबर 2024 को आयोजित पहले चरण की लॉटरी में 198 बच्चों का चयन किया गया था। जिले के 841 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत कुल 5,000 सीटें आरक्षित हैं।

आरटीई नियमों के तहत हर निजी विद्यालय को अपनी कुल सीटों की 25 प्रतिशत सीटें दुर्बल और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं। 1 जनवरी 2025 से आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और केवल अपने वार्ड या ग्रामसभा क्षेत्र के स्कूल के लिए आवेदन करें। इससे आवेदन के निरस्त होने की संभावना कम होगी और सीटों की उपलब्धता के आधार पर बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा। जिला कार्यालय में आरटीई हेल्पडेस्क स्थापित की गई है, जो आवेदन संबंधी सभी समस्याओं का समाधान करेगी। आरटीई के पहले चरण में 400 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से लगभग 50 आवेदन अवैध होने के कारण निरस्त कर दिए गए। जिन विकासखंडों से कम आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनकी साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। प्री-प्राइमरी और कक्षा एक में प्रवेश के लिए 19 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला समन्वयक, सामुदायिक सहयोग व समग्र शिक्षा, डॉ. आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि 20 से 23 जनवरी तक प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद 24 जनवरी को लॉटरी निकाली जाएगी और 27 जनवरी को बच्चों को स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में हेल्पडेस्क स्थापित की गई हैं। जिलों में व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा अभिभावकों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रवेश के लिए पात्रता शर्तों में सरकार की अधिसूचना के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एचआईवी या कैंसर पीड़ित माता-पिता व अभिभावकों के बच्चे, निराश्रित और बेघर बच्चे, दिव्यांग बच्चे, दुर्बल वर्ग तथा बीपीएल वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है।

इस तरह करें ऑन लाइन आवेदन

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिसे आरटीई पोर्टल (www.rte25upsdc.gov.in) पर किया जा सकता है। आवेदन के साथ निवास प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक पासबुक) में से कोई एक, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से जारी होना अनिवार्य है। जिस विद्यालय में प्रवेश चाहिए, वह विद्यालय आवेदक के निवास स्थान से एक किलोमीटर की सीमा के भीतर होना चाहिए। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा एक और प्री-प्राइमरी में प्रवेश प्रक्रिया आरटीई शासनादेश के तहत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें